अच्छी खबर: एनसीआर में नहीं हटाने पड़ेंगे 10 साल पुराने वाहन, सरकार ने जारी किया नोटिस, लगाना होगा किट और स्टिकर

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विभाग ने शुक्रवार को जारी नोटिस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार दिल्ली राज्यक्षेत्र में पंजीकृत वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य है। ऐसे में पुराने वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे वाहन पर ईंधन की संबंधित श्रेणी के हिसाब से क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर चस्पा कराने के लिए संबंधित विक्रेताओं से संपर्क करें।

दिल्ली सरकार ने दस साल पुराने पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों को ई-व्हीकल में कन्वर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। राजधानी में दस साल पुराने पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों के मालिकों के लिए यह राहत भरी खबर है।

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सरकार ने ऐसे वाहनों में इलेक्टिक आपरेशन के लिए इलेक्टिक रेट्रो फिटमेंट किट के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस संबंध में परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन वाहनों में इलेक्टिक प्रोपल्शन के रेट्रो फिटमेंट सहित प्योर इलेक्टिक आपरेशन के लिए इलेक्टिक रेट्रो फिटमेंट किट के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता मेक एवं माडल्स की जानकारी परिवहन विभाग को मुहैया कराएंगे जिनमें इलेक्टिक किट लगाई जा सकती है।

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दिल्ली में बड़ी संख्या में 10 साल पूरे कर चुके डीजल चालित वाहन हैं। हालत ठीक होने के बावजूद इन वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है। सड़क पर आते ही ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए ही सरकार ने रास्ता ढूंढा है।

अमूमन किट की क़ीमत रेंज के आधार पर हैं, एक चार्ज में 300 KM तक चलने के लिए अमूमन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होंगे जिसमें 5 साल की वारंटी या 2 लाख किलोमीटर चलने की गारंटी होगी।

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