HomePress Releaseसीवर के ढक्कन न बदलने पर निगम अधिकारियों पर लगा जुर्माना

सीवर के ढक्कन न बदलने पर निगम अधिकारियों पर लगा जुर्माना

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Faridabad: एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बताया की विधायक बनने के बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री ने प्री बजट सेशन बुलाया था, जिसपर उनके द्वारा सभी विधायको से सुझाव मांगे गए थे, जिसपर पर उन्होंने सीवर के ढक्कनों एंव अन्य बुनियादी सुविधाओ को समय रहते नही बदला जाता जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे है।

विधानसभा सत्र मार्च 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा विधायक नीरज शर्मा का नाम लेकर कहा गया था कि सीवर के ढक्कनों को राईट टू सर्विस के तहत लिया जा रहा है और यह सुझाव नीरज शर्मा का था। इसके साथ ही विधायक  का कहना था कि मुख्यमंत्री ने सीवर के ढक्कनों को राईट टू सर्विस लेने के लिए विधानसभा में तो कह दिया लेकिन बाद में पता चला की राईट टू सर्विस कमीशन के चौयरमैन ही नही है।

वर्ष 2021 के विधानसभा बजट सैशन में विधायक नीरज शर्मा द्वारा सदन में आवाज उठाई। मुख्यमंत्री अपने सीवर के ढक्कनों को राईट टू सर्विस में लेने के लिए कहा था लेकिन राईट टू सर्विस का गठन तो कर लीजिए। जिसके बाद राईट टू सर्विस कमीशन का गठन हुआ और टीसी गुप्ता को इसका चौयरमैन नियुक्ति किया गया। लेकिन उसके बावजूद सीवर के ढक्कनों को राईट टू सर्विस के तहत नही बदला जा रहा है। यही कारण था की 10 अप्रैल को सैक्टर 56 में सीवर के खुले ढक्कन के कारण 24 वार्षिय बैक कर्मी की मुत्यु हो गई और 14 अप्रैल को बडखल विधानसभा क्षेत्र मे एक बच्चा सीवर के खुले मैनहोल मे गिर गया। लेकिन उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया।

विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मंत्री, मुख्य सचिव, चौयरमैन राईट टू सर्विस कमीशन एंव प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा कि भविष्य में किसी और माँ के लाल की मृत्यु ना हो इसके लिए शीध्र अति शीध्र सीवरेज के ढक्कनों को राईट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर इसको कियान्वन किया जाए। जिसपर अब चौयरमैन राईट टू सर्विस कमीशन से पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें बताया गया है की सीवर कवर की सेवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्धारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचना के लिए 2 कार्य दिवसों की समय सीमां के साथ प्रस्तावित की जा चुकी है। प्रस्ताव को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्धारा स्वीकार कर लिया गया है और जैसे ही मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा इसे मजूंरी देता है सेवा अधिसूचित हो जाएगा।

वहीं, फरीदाबाद निवासी विशाल रावत की शिकायत पर नगर निगम फरीदाबाद पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है जोकि सिर्फ एक चैतावनी के रूप में है। अगर भविष्य में निर्धारित समय सीमा अंदर नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों द्धारा काम नही किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों पर जुर्माना लगेगा।

विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा की जनता से अपील की अगर आपका काम निर्धारित समय सीमा में नही होता तो वह अपनी शिकायत राईट टू सर्विस कमीश्न पर ईमेल rtsc-hry@gov.in के माध्यम से शिकायत कर सकते है।

विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि सरकार का नियम है कि जिन सुविधाओं को राईट टू सर्विस में शामिल किया गया है उसका एक बोर्ड हर सरकारी कार्यालय के बाहर लगाया जाए लेकिन ज्यादातर कार्यालय में बोर्ड नही लगा है। इसलिए अब हर कार्यालय पर बोर्ड लगया जाए इसके लिए वह प्रयास करेंगे।

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