वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा देने के माध्यम से आप हरियाणा सरकार द्वारा एक नया परिवर्तन किया गया है। उत्परिवर्तन के मुताबिक अब हरियाणा रोडवेज में सफर कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में मिलने वाली छूट के लिए अलग से समाज कल्याण विभाग से कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि कार्ड बना बनवाने के पीछे का कारण वरिष्ठ नागरिकों को बस में मिलने वाले लाभ से वंचित रखना है।
बल्कि अब वरिष्ठ नागरिक केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाकर भी रेलवे व हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते है।
वहीं वरिष्ठ नागरिकों के यात्रा के दौरान उनके पास पहचान पत्र होना लाजिमी है। इसी के चलते समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के अलग से कार्ड बनाने बंद कर दिए हैं।
गौरतलब, वरिष्ठ नागरिकों को पहले अलग से कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। घंटों लाइन में खड़े होकर वरिष्ठ नागरिक अपने लिए सुविधा की लड़ाई लड़ते थे।
इसके बाद ही वरिष्ठ नागरिक आधे किराये पर यात्रा कर पाने में सक्षम होते थे। जिसके उम्र दराज की बात करें तो महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु होना लाज़मी है। आयु सीमा पूरी होने पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।
अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की जगह अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या जन्मतिथि अंकित की कोई भी आइडी मान्य होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
अंबाला के जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार बताते हैं की वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाए बगैर ही सुविधा का लाभ मिलेगा।
क्योंकि उन्हें बिना दफ्तराें के चक्कर काटे अन्य पहचान पत्र पर ही सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र बनवाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी में प्रकिया नहीं करनी पड़ेगी। इससे बड़ी संख्या में बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।