आपको बता दें हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई होनी थी। मगर महामारी के बढ़ते मामलों को देख इसकी डेट आगे बढ़ाकर 8 फरवरी कर दी गई है। मगर अभी नई अपडेट आ रही है कि, इस मामले की तारीख को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब 8 महीने बाद इस मामले की सुनवाई होने की आशंका जताई जा रही है। इस की नई तारीख 22 सितंबर 2022 तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रदेश में पंचायतों का कार्यालय 23 फरवरी 2021 को ही समाप्त हो चुका है।
सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान ने 15 मई 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधनिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट को कहा गया था कि अब अधिनियम में संशोधन कर सीटों का आरक्षण बी सी ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना जरूरी है
कहा गया कि, न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीट आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार ने प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटें अनिवार्य की हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो आरक्षण के नए प्रावधान को बदलकर पुराने नियमों के तहत चुनाव करवा सकती है। सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता तब तक सरकार भविष्य में चुनाव नहीं करवा सकती है।
आपको बता दे, कोर्ट के इस मामले को लेकर सरकार को अंडरटेकिंग का रुख स्पष्ट करने के साथ-साथ पुराने नियमों के हिसाब से चुनाव करवाने का आदेश लागू किया था।
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