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वाहन चालकों को राहत, ये 4 कागजात 30 नवंबर तक हुए वैध, नहीं होगा चालान

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अपनी वाहन का चालान देना किसी को पसंद नहीं होता है। हर कोई चालान मुक्त चलना चाहता है। महामारी के संक्रमण के घटते मामलों के कारण दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य तो हो रही हैं, लेकिन इन्हें गति पकड़ने में अभी समय लगेगा। इसके मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है।

कई लाख वाहन चालकों को इससे आराम मिलेगा और उन्हें राहत मिलेगी। जी हाँ, राजधानी में दोपहिया और चार पहिया रखने वाले लोगों को 30 नवंबर तक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं। ऐसे में पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों और वाहन चालकों को चालान नहीं किया जाएगा।

वाहन चालकों को राहत, ये 4 कागजात 30 नवंबर तक हुए वैध, नहीं होगा चालान

अगर किसी का फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित चालान कटता है तो उसे भारी राशि चुकानी पड़ती है। अब इससे राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार के के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के साथ पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदनों की संख्या के मद्देनजर दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद को आगामी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

वाहन चालकों को राहत, ये 4 कागजात 30 नवंबर तक हुए वैध, नहीं होगा चालान

कई लोगों की यह सब चीजें अपडेट नहीं हुई होंगी। उन्हें सबसे ज़्यादा राहत मिलती दिखाई दे रही है। सरकार के इस निर्णय से आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। महामारी के मामलों में कमी आने के बाद वाहनों की खरीदारी में भी इजाफा हुआ है, इसलिए भी दिल्ली सरकार ने राहत के तहत यह निर्णय लिया है।

वाहन चालकों को राहत, ये 4 कागजात 30 नवंबर तक हुए वैध, नहीं होगा चालान

राजधानी में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। ड्राइवर भी नियमों को तोडना पसंद नहीं करता है। फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात की वैधता पहले 30 सितंबर तक ही थी। सच बात तो यह है कि दिल्ली में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती आवेदनों की भीड़ को देखते हुए इसे 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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